(द दस्तक 24 न्यूज़) 11 अगस्त 2025 पुलिस की सटीक जांच और प्रभावी पैरवी के चलते फतेहगढ़ में दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को 6 साल की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक, 112 लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की विशेष मुहिम चलाई जा रही थी। इसी क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा संख्या 575/2021, धारा 302/34/498A/304B भादंवि व 3/4 दहेज अधिनियम में आरोपी रोहित पुत्र मनीराम निवासी करनई याकूबपुर को नामजद किया गया था।
मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरवीकार और कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों के बाद 11 अगस्त 2025 को न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया गया।अपर सत्र न्यायालय / एफटीसी प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद ने आरोपी को 6 वर्ष का कारावास और ₹40,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की भी व्यवस्था की गई है।
पुलिस टीम में योगदान देने वाले अधिकारी:
एडिशनल एसपी: श्री अनिल कुमार बाजपेयी
कोतवाल मोहम्मदाबाद: सुनील कुमार
पैरवीकार कांस्टेबल: सुमित कुमार
पुलिस प्रशासन ने इसे OperationConviction की सफलता करार दिया है और कहा है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भविष्य में भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
