पीलीभीत :प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम 10 सदस्यों का समूह गठित कर स्वरोजगार इकाई स्थापित की जायेगी।

पीलीभीत उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (च्ड.।श्र।ल्) में विलय कर दिया गया है। पी0एम0 अजय योजना में स्वयं सहायता समूह की भॉति प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम 10 सदस्यों का समूह गठित कर स्वरोजगार इकाई स्थापित की जायेगी। समूह में स्वरोजगार करने वालों को अब सरकार 10000 (दस हजार) हजार के स्थान पर प्रति लाभार्थी 50000 (पचास हजार) अथवा प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो सीमा तक अनुदान प्रदान किया जायेगा। योजना में अधिकतम आय सीमा की कोई बाध्यता नही है। किन्तु रू0 2.50 लाख वार्षिक आय वाले आवेदको को वरीयता दी जायेगी।
अनुसूचित जाति के हुनरमंद युवाओं को अब कलस्टर में शामिल कर रोजगार संग जोडा जायेगा। उक्त योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों को सर्वप्रथम समूह बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि बागवनी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प, हथकरघाा आदि के तहत लाभार्थी रोजगार स्थापित कर सकेगें। पी0एम0 अजय योजना में अनुसूचित जाति के हुनरमंदो की तलाश हेतु राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के अधीक्षकों को मास्टर टेªनर नामित किया गया है। पी0एम0अजय योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना के लाभ देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। पी0एम0 अजय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों का समूह/कलस्टर रूप में परियोजनायें तैयर कर योजना के पोर्टल पर फीड की जानी है। उक्त योजना के अन्तर्गत वेबसाइट www.upsfdc.hq.up.in या pbt.upsfdc@gmail.com पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।