पीलीभीत: जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा अध्यासी बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 बरखेडा (पीलीभीत) चीनी मिल द्वारा किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा समीक्षा की गई। दिनांक 14.12.2020 की सूचना के अनुसार चीनी मिल के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति देय गन्ना मूल्य रू0 33659.52, भुगतान 27091.39 व अवशेष 6568.13 लाख है। गन्ना मूल्य भुगतान की उपयुक्त स्थिति से स्पष्ट है कि एस.ए.पी. की दर से देय गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान सुनिश्चित किय जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिकनियम, 1953 की धारा-17(3) के अन्तर्गत गन्ना खरीद के 15 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान नही किये जाने पर अवशेष गन्न मूल्य पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था वर्णित है। अधिनियम 1953 की धारा-17(3) एवं टैगिंग आदेश के अनुसार मिल द्वारा उत्पादित चीनी, शीरा, बगास एवं प्रेसमड की बिक्री से प्राप्त धनराशि के 85 प्रतिशत धनराशि से गन्ना मूल्य का भुगतान करने की व्यवस्था वर्णित है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु गन्ना मूल्य भुगतान में कोई अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है कि पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत एस.ए.पी. की दर से देय अवशेष गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान तत्काल कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही अमल में लाइ जायेगी।
रिपोर्ट फूल चंद राठौर पीलीभीत
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आदर्श कुमार
संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ