पीलीभीत: जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा जनपद की समस्त औद्योगिक इकाईया/उत्पादन इकाईया को निर्देशित किया गया है कि शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु वेबपोर्टल के माध्यम से अपनी औद्योगिक इकाई का पंजीकरण करते हुये अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शिशिक्षु के रूप में नियमानुसार अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रदान करें।
शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी युवा किसी भी औद्योगिक/सेवा क्षेत्र हेतु निर्धारित किये प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश लेकर सैद्वान्तिक ज्ञान को अथवा किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में तथा व्यवहारिक ज्ञान को सीधे उद्योग में प्राप्त करेगा। भारत सरकार द्वारा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू की गई है। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शिशिक्षु पोर्टल http://Apprenicesshipindia.org को विकसित किया गया है। पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु राजकीय आई0टी0आई0 पीलीभीत (9410825577, 9415364148) से सम्पर्क कर सकते हैं।
रिपोर्ट: रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत