पटना से उपेन्द्र पथिक द्वारा
बिहार सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि अगले 5 सितंबर से हर हाल में राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक , विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों का अवकाश ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत होगा।
शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को जारी ज्ञापांक 912 के द्वारा कहा गया है कि अब किसी भी हालत में भौतिक रूप से प्राप्त अवकाश के आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पर उनमें स्थानीय निकाय वाले शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है।
बिहार: अब केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत होगा
