Tuesday, 15 September 2026 | 3:13 PM
भारत

शहडोल : 7 क्विंटल गांजा, 2 ट्रक, 1 ब्रेजा कार, 1 मोटर सायकल, 85 हजार नगद सहित 12 आरोपी पुलिस की हिरासत में

शहडोल। पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा बताया गया कि, शहडोल पुलिस द्वारा ड्रग माफियाओं के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों सहित दो ट्रकों में परिवहन कर रीवा ले जाया जा रहा 7 क्विंटल से अधिक गांजा, परिवहन में उपयोग में लाई जा रही 01 ब्रेजा कार एवं एक मोटर सायकिल 3 मोबाईल फोन को
Share:
Read in your preferred language.

शहडोल। पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा बताया गया कि, शहडोल पुलिस द्वारा ड्रग माफियाओं के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों सहित दो ट्रकों में परिवहन कर रीवा ले जाया जा रहा 7 क्विंटल से अधिक गांजा, परिवहन में उपयोग में लाई जा रही 01 ब्रेजा कार एवं एक मोटर सायकिल 3 मोबाईल फोन को जप्त कर एक बडे रेकेट का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर नशा कारोबारियों को नेस्तनाबूद किया गया है।
शहडोल पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा लगातार ही नशा
कारोबारोरियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु अपनी टीम को निर्देशित किया जाता रहा है जिसके तारतम्य में पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नशा माफियाओं द्वारा छत्तीसगढ पासिंग के दो ट्रकों एवं बगैर नम्बर की ब्रेजा कार का उपयोग गांजा परिवहन के लिए
किया जा रहा है जो शहडोल होते हुए गांजा उडीसा से लेकर रीवा की ओर जाने वाले है जो अलग-अलग रास्तों से शहडोल को पार करने वाले है।

प्राप्त सूचना पर संबंधित थाना प्रभारियों को नाकाबंदी हेतु निर्देशित कर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर अमलाई पुलिस द्वारा संदिग्ध ट्रक सी.जी. 16 सी.के. 0339 को रोकने एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर ट्रक के केबिन व ट्रक के केबिन की छत की तलाशी लेने पर ड्रायवर सीट के पीछे वाले सीट के ऊपर 360 पैकेटों में 03 क्विंटल 60 किलोग्राम गांजा जप्त किया जाकर चालक लक्ष्मण यादव पिता मोलई प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मैगांव थाना रामनगर जिला सतना तथा हेल्पर राजू यादव पिता सुख निधान यादव उम्र 30 वर्ष व ट्रक मालिक सुनील कुमार केसरवानी निवासी ग्राम डोला राजनगर जिला अनूपपुर को गिरफतार किया गया है। इन्होने अपने साथी क्रमशः पिंटू गुप्ता निवासी ग्राम पिपरहा थाना राजेन्द्र ग्राम, तथा अंशु उर्फ बालमुकुन्द गुप्ता निवासी सिवनी मरवाही छ.ग. अवैध गांजे के व्यापारियों द्वारा यह अवैद्य परिवहन कराया जाना बताया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना अमलाई जिला शहडोल में धारा 8/20 बी, 29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

पत्रकार: संदीप साहू