Tuesday, 03 November 2026 | 8:30 PM
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज, मनोरंजन कर मद में सृजित बकाया मूलधन, ब्याज एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित समस्त बकाएदार ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन

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प्रयागराज, मनोरंजन कर मद में सृजित बकाया मूलधन, ब्याज एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित समस्त बकाएदार ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन
प्रयागराज, मनोरंजन कर मद में सृजित बकाया मूलधन, ब्याज एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित समस्त बकाएदार ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन

प्रयागराज 

सहायक आयुक्त, राज्य कर/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर श्री कृष्ण मुरारी मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मनोरंजन कर मद में सृजित बकाया मूलधन, ब्याज एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित समस्त बकाएदारों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उ0प्र0 राज्य कर ब्याज माफी योजना-2026 घोषित की गयी। शासनादेश में उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविज़न नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित समस्त आदेशान्तर्गत सृजित मांग पर लम्बित ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत यह योजना शासनादेश जारी होने अर्थात 16.10.2026 से तीन माह के लिए प्रभावी होगी तथा रू0 10 लाख तक बकाया मूल धन की सम्पूर्ण जमा राशि पर ब्याज की शत-प्रतिशत धनराशि तथा मूल बकाया रू0 1 करोड़ होने पर ब्याज की 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करने के उपरांत 90 प्रतिशत ब्याज की राशि एवं रू0 5 करोड़ तक की मूल बकाया राशि पर ब्याज की 25 प्रतिशत राशि जमा होने पर 75 प्रतिशत की राशि माफ किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना समस्त प्रकार की ’’मांग’’, चाहे वह स्वीकृत कर या आरोपित कर के संबंध में बकाया हो अथवा विभिन्न माननीय न्यायालयों से तय अथवा लम्बित वादों के संबंध में बकाया हो, के ब्याज एवं अर्थदण्ड के लिए लागू होगी। योजना उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत पारित प्रत्येक आदेश से सृजित मांग के लिए पृथक-पृथक मानी जायेगी। योजना के अन्तर्गत वे बकायेदार भी लाभ ले सकेंगे, जिनके द्वारा योजना लागू होने के पूर्व मूल बकाया धनराशि की पूर्ण एवं आंशिक धनराशि जमा की गयी हो। विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों के संदर्भ में बकायेदारों, माननीय न्यायालय में दाखिल वादों में NOT PRES APPLICATION  का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर वाद को वापस लेने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करके योजना का लाभ ले सकेंगे। अर्थदण्ड का तात्पर्य केवल बकाया न जमा करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड से है, जिसपर योजना के अन्तर्गत पूर्ण माफी अनुन्य होगी, अन्य प्रकार के अर्थदण्ड की माफी का लाभ इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत ब्याज/अर्थदण्ड की गणना आवेदन की तिथि तक की जायेगी। इस योजना के लागू होने के पूर्व अथवा बाद में यदि किसी बकायेदार द्वारा देय मूलधन/ब्याज/ अर्थदण्ड से अधिक धनराशि जमा कर दी गयी है तो यह इस योजना के अन्तर्गत वापसी/ समायोजित नहीं की जायेगी। उक्त योजना हेतु विभागीय ऑनलाइन पोर्टल http://comtax.up.nic.in पर आवेदन करना होगा। योजना के अन्तर्गत बकाया मूलधन/ब्याज/अर्थदण्ड धनराशि आगणित कर धनराशि को ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।