Tuesday, 15 September 2026 | 2:38 PM
भारत

निःशुल्क प्रेस विज्ञप्तिएतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र०, द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ राज्य निधि मद से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है।

उ०प्र०, के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। उ०प्र०, के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय
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निःशुल्क प्रेस विज्ञप्तिएतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र०, द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ राज्य निधि मद से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है।
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  1. उ०प्र०, के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।
  2. उ०प्र०, के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
  3. दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंचमार्क दिव्यांगता के व्यक्त्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण ;भ्पही ैनचचवतज प्देजतनउमदजद्ध क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
  4. उ०प्र०, के दिव्यांगजन जो गम्भीर बिमारियों यथा-कैंसर, थैलिसिमिया, प्लास्टिक, बहुस्केलोरोसिस ;डनसजपचसम ैबसमतवेपेद्ध से ग्रसित हो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
  5. दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सम्बद्ध हित धारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता।
  6. दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में गणित अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अथवा मनोवैज्ञानिक आदि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।
  7. दिव्यागजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास, खेल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
  8. दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से सम्बन्धित सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।

अतः जनपद के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएँ एवं दिव्यांगजनों को अवगत कराना है कि राज्य निधि से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन कासगंज कक्ष संख्या-13 में एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें।