Tuesday, 15 September 2026 | 2:25 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद:दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ,मेरापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 अक्टूबर 2025 पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कुशल मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय कुमार एवं क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना मेरापुर पुलिस ने दहेज हत्या के एक मा
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फर्रुखाबाद:दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ,मेरापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 अक्टूबर 2025 पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कुशल मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय कुमार एवं क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना मेरापुर पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में नामजद/वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 123/2025, धारा 115(2)/85/80(2) BNS एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र स्व. अनार सिंह सिसोदिया, निवासी ग्राम उमरैल, थाना मेरापुर, जनपद फतेहगढ़, को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

? घटना का विवरण

दिनांक 24 सितंबर 2025 को वादी द्वारा थाना मेरापुर पर तहरीर दी गई थी कि अभियुक्तगण ने वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित कर गला दबाकर हत्या कर दी। इस गंभीर घटना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी।

विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर नामजद अभियुक्त सुमित सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया।

? पूछताछ में क्या कहा अभियुक्त ने

पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने अपराध से इंकार किया तथा कहा कि वह अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

? अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु.अ.सं. 123/2025, धारा 115(2)/85/80(2) BNS व 3/4 DP Act

? गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उपनिरीक्षक अक्षय कुमार, 2. कांस्टेबल अमित कुमार

थाना मेरापुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में दहेज अपराध के विरुद्ध सख्त संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा।