फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 26 सितंबर 2026 जनपद में यात्रियों की सुरक्षा और सुगम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026” लागू की गई है। इसके अनुपालन के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फर्रुखाबाद ने जनपद में सक्रिय एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स इकाइयों के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रक्रिया शुरू की है।
एआरटीओ प्रशासन के अनुसार, ऐसी सभी कंपनियां जो अपने डिजिटल ऐप अथवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोपहिया, तीनपहिया (ऑटो) या चारपहिया वाहनों को ऑनबोर्ड कर यात्रियों अथवा सामग्री के परिवहन में लगी हैं, उन्हें तत्काल वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जनपद फर्रुखाबाद की सीमा में बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहनों का व्यावसायिक संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
upmyfleet.com पर ऑनलाइन आवेदन
संबंधित कंपनियों और वाहन संचालकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा upmyfleet.com पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। एग्रीगेटर्स जैसे Ola, Uber, Rapido तथा डिलीवरी सेवा प्रदाता जैसे Zomato, Swiggy, Blinkit और संबंधित ई-कॉमर्स इकाइयां पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
बिना लाइसेंस संचालन पर कार्रवाई
एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवा प्रदाता बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जनपद में वाहनों का संचालन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी के लिए संबंधित संचालक एआरटीओ कार्यालय, नेकपुर कलां, इटावा-बरेली हाईवे, फर्रुखाबाद (209601) में संपर्क कर सकते हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फर्रुखाबाद