Saturday, 10 October 2026 | 3:57 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद में OYO होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉलों का आकस्मिक निरीक्षण, बिना पंजीकरण संचालित इकाइयों पर कार्रवाई की तैयारी

फर्रुखाबाद में अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने सराय अधिनियम 1867 के तहत तहसील सदर क्षेत्र में संचालित OYO होटल, होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। पूर्व में नोटिस जारी होने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने वाली इकाइयों के विरुद्ध पेनल्टी और सीलिंग सहित कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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फर्रुखाबाद में OYO होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉलों का आकस्मिक निरीक्षण, बिना पंजीकरण संचालित इकाइयों पर कार्रवाई की तैयारी
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फर्रुखाबाद (द दस्तक 24): अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर पर्यटन विभाग की टीम द्वारा तहसील सदर, फर्रुखाबाद क्षेत्र में संचालित OYO होटल, होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉलों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई सराय अधिनियम, 1867 के अंतर्गत बिना पंजीकरण अथवा निर्धारित अभिलेखों के संचालित इकाइयों की जांच के उद्देश्य से की गई।

जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान उन इकाइयों को विशेष रूप से जांच के दायरे में लिया गया, जिन्हें पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं अथवा जिनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बताया गया कि कई इकाइयों द्वारा अभी तक सराय अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण नहीं कराया गया है।

इन होटल और मैरिज हॉलों की हुई जांच

निरीक्षण के दौरान कमालगंज रोड पर मेजर एसडी सिंह डिग्री कॉलेज के निकट स्थित OYO ब्लू स्टार होटल, OYO बिलीस होटल, महरूपुर सहजू, फतेहगढ़ स्थित OYO स्काई होटल, सेंट्रल जेल-रखा रोड स्थित OYO होटल वेलकम, उसके निकट स्थित OYO होटल रेड हार्ट इन, सेंट्रल जेल-रखा रोड स्थित यश पैलेस तथा याकूतगंज स्थित आराध्या मैरिज हॉल आदि इकाइयों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालकों से पंजीकरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के संबंध में जानकारी ली गई तथा उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

नोटिस के बाद भी पंजीकरण नहीं कराया तो होगी कार्रवाई

जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल ने बताया कि जिन इकाइयों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा सराय अधिनियम के तहत पंजीकरण की पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है।

ऐसी इकाइयों पर पेनल्टी लगाए जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर सील किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है।

नई इकाइयों को नियमों के अनुसार दिया गया समय

पर्यटन विभाग की ओर से बताया गया कि नवनिर्मित एवं हाल ही में संचालित हुई इकाइयों को नियमों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्धारित समय दिया गया है। इसके बाद पूरे जनपद में संचालित होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, धर्मशाला आदि इकाइयों का इसी प्रकार मौके पर निरीक्षण किया जाएगा।

विभाग द्वारा सराय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीकरण सुनिश्चित कराने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आगंतुकों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं मानक

जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल और धर्मशाला जैसी इकाइयों का पंजीकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वहां ठहरने वाले मेहमानों, यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

पंजीकरण के लिए इकाई में आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण एवं फायर एनओसी, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नक्शा, खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा अन्य जरूरी अभिलेखों की उपलब्धता आवश्यक होती है।

प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा अब जनपद में संचालित ऐसी सभी इकाइयों की जांच को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। विभाग का उद्देश्य नियमों के अनुरूप पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ आगंतुकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।