Tuesday, 15 September 2026 | 10:10 AM
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फर्रुखाबाद:अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्राली व ई-वेबिल के बिना जाते हुये पान मसाला का ट्रक किया सीज

फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 अगस्त 2024 एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा खनन अधिकारी संजय प्रताप सिंह की टीम द्वारा थाना राजेपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया चेकिंग के दौरान खनन सामग्री ढोने वाले ट्रकों के ओवरलोड होने तथा खनन विभाग के प्रपत्रों की जांच की गयी। जांच के दौरान अमृतपुर स
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फर्रुखाबाद:अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्राली व ई-वेबिल के बिना जाते हुये पान मसाला का ट्रक किया सीज
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फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 अगस्त 2024 एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा खनन अधिकारी संजय प्रताप सिंह की टीम द्वारा थाना राजेपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया चेकिंग के दौरान खनन सामग्री ढोने वाले ट्रकों के ओवरलोड होने तथा खनन विभाग के प्रपत्रों की जांच की गयी। जांच के दौरान अमृतपुर से आने वाले तथा शाहजहांपुर की ओर जाने वाले एक ट्रैक्टर ट्राली की जांच डबरी तिराहे पर की गयी। जांच में यह पाया गया कि चालक के पास 6 घनमीटर बालू का रवन्ना था। जबकि मापने पर ट्राली में 20 घनमीटर बालू लदी पायी गयी इस प्रकार ट्राली में लदी 14 घनमीटर बालू अवैध थी। ट्रैक्टर ट्राली को थाना राजेपुर में सीज कर दिया गया तथा उस पर रू0 1.22 लाख का जुर्माना लगाया गया। खनन विभाग द्वारा अलग से कार्यवाही की गयी है।

राजेपुर क्षेत्र में मार्ग चेकिंग के दौरान कानपुर में पंजीकृत एक ट्रक को चेक करने पर पाया गया कि उस पर परिवहन विभाग का एक साल का टैक्स बकाया है। ट्रक में लदे माल के प्रपत्र की जांच करने पर पाया गया कि ट्रक में पान मसाला लदा हुआ है जो असम के कामरूप जिले से दिल्ली ले जाया जा रहा था परन्तु ट्रक फर्रूखाबाद से अल्लागंज की ओर जा रहा था। चालक द्वारा ई-वेबिल प्रस्तुत नहीं किया गया। चालक ने बताया कि वह माल कानपुर से ला रहा है तथा दिल्ली ले जा रहा है। ऐसे में वाहन में लदे बहुमूल्य पान मसाला का परिवहन जीएसटी की चोरी करते हुये ले जाने का सन्देह हुआ। ट्रक में बिल के अनुसार रू0 11,76,840/- का माल लदा था। पकड़े गये ट्रक की सूचना स्थानीय राज्य कर विभाग को मोबाइल पर दी गयी एवं तत्काल जांच करने का अनुरोध किया गया। राज्य कर अधिकारियों  द्वारा बताया गया कि इस ट्रक द्वारा राज्य कर का भुगतान नहीं किया गया है। ट्रक को पकड़ कर थाना राजेपुर में सीज कर दिया गया तथा परिवहन विभाग के अनुसार रू0 17500/- का जुर्माना तथा रू0 20000/- का कर आरोपित किया गया। राज्य कर विभाग द्वारा अपने कर का आरोपण अलग से किया जायेगा।