Tuesday, 15 September 2026 | 2:33 PM
भारत

आजमगढ़: 12 सितम्बर को जनपद न्यायालय एवं तहसीलों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, पारिवारिक, राजस्व एवं मोटर दुर्घटना सहित अनेक वादों का होगा निस्तारण

आजमगढ़:: ब्यूरो आजमगढ़ के सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ अंकित वर्मा ने बताया है कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जय प्रकाश पाण्डेय माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को
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आजमगढ़: 12 सितम्बर को जनपद न्यायालय एवं तहसीलों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, पारिवारिक, राजस्व एवं मोटर दुर्घटना सहित अनेक वादों का होगा निस्तारण
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आजमगढ़:: ब्यूरो आजमगढ़ के सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ अंकित वर्मा ने बताया है कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जय प्रकाश पाण्डेय माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को जनपद न्यायालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराकम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, आरबीट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारी अपने सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है