Friday, 02 October 2026 | 4:45 AM
उत्तर प्रदेश

कासगंज : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सफल आयोजन हुआ

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कासगंज : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सफल आयोजन हुआ
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प्रमुख बिंदु

  • अभियान का उद्देश्य: गांधी जयंती के अवसर पर (25 सितंबर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक) छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012 (POCSO Act) के प्रावधानों और इसके कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक करना।
  • मार्गदर्शन व नेतृत्व: यह अभियान माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन और श्री रामेश्वर (जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज) की अनुमति से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

आयोजित साक्षरता शिविर और न्यायिक अधिकारी

विद्यालय का नामन्यायिक अधिकारी
एन. आर. पब्लिक स्कूल, कासगंजश्री रामेश्वर (जनपद न्यायाधीश)
एस.के.एम. इण्टर कॉलेज, कासगंजश्री धनंजय कुमार मिश्रा (विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट)
पी.एम. श्री राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, कासगंजश्रीमती वर्तिका शैलत (न्यायिक मजिस्ट्रेट)
संत तुलसीदास म्यू० इण्टर कॉलेज, सोरोंसुश्री शालिनी विधेय (सचिव, DLSA) एवं सुश्री अदिति गर्ग (प्रथम अपर सिविल जज, जू०डि०)
मक्खनलाल इण्टर कॉलेज, अमांपुरश्रीमती अंकिता (द्वितीय सिविल जज, जू०डि०)

मुख्य संदेश (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)

सुश्री शालिनी विधेय (सचिव, DLSA) ने बताया कि:

  • किशोरों में इस बात की अज्ञानता होती है कि कानून में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं होता।
  • अनजाने में ऐसे रिश्तों में बंधने से यह पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराध बन जाता है।
  • अक्सर इसमें शामिल युवक (19–20 वर्ष) भी कानून से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे दोनों पक्षों के युवाओं का जीवन प्रभावित होता है।

विशेष सहयोग: शिविरों के सफल आयोजन में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), कासगंज और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सराहनीय योगदान रहा।