प्रमुख बिंदु
- अभियान का उद्देश्य: गांधी जयंती के अवसर पर (25 सितंबर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक) छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012 (POCSO Act) के प्रावधानों और इसके कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक करना।
- मार्गदर्शन व नेतृत्व: यह अभियान माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन और श्री रामेश्वर (जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज) की अनुमति से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
आयोजित साक्षरता शिविर और न्यायिक अधिकारी
| विद्यालय का नाम | न्यायिक अधिकारी |
|---|---|
| एन. आर. पब्लिक स्कूल, कासगंज | श्री रामेश्वर (जनपद न्यायाधीश) |
| एस.के.एम. इण्टर कॉलेज, कासगंज | श्री धनंजय कुमार मिश्रा (विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट) |
| पी.एम. श्री राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, कासगंज | श्रीमती वर्तिका शैलत (न्यायिक मजिस्ट्रेट) |
| संत तुलसीदास म्यू० इण्टर कॉलेज, सोरों | सुश्री शालिनी विधेय (सचिव, DLSA) एवं सुश्री अदिति गर्ग (प्रथम अपर सिविल जज, जू०डि०) |
| मक्खनलाल इण्टर कॉलेज, अमांपुर | श्रीमती अंकिता (द्वितीय सिविल जज, जू०डि०) |
मुख्य संदेश (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
सुश्री शालिनी विधेय (सचिव, DLSA) ने बताया कि:
- किशोरों में इस बात की अज्ञानता होती है कि कानून में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं होता।
- अनजाने में ऐसे रिश्तों में बंधने से यह पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराध बन जाता है।
- अक्सर इसमें शामिल युवक (19–20 वर्ष) भी कानून से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे दोनों पक्षों के युवाओं का जीवन प्रभावित होता है।
विशेष सहयोग: शिविरों के सफल आयोजन में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), कासगंज और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सराहनीय योगदान रहा।