Saturday, 26 September 2026 | 11:50 AM
उत्तर प्रदेश

जौनपुर :राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-सितम्बर, 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को 29 सितम्बर तक होगा वितरण

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जौनपुर :राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-सितम्बर, 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को 29 सितम्बर तक होगा वितरण
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जौनपुर :जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-सितम्बर, 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2026) के सापेक्ष चीनी के सशुल्क वितरण की तिथि 10 सितम्बर 2026 से 25 सितम्बर 2026 तक निर्धारित की गयी थी, कतिपय जनपदों में खाद्यान्न व चीनी का उठान विलम्ब से होने के कारण वितरण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। शासन के द्वारा वितरण की तिथि-29 सितम्बर 2026 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

           जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 10 किग्रा गेहूँ व 25 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा।

         पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 01 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 04 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

           अंत्योदय कार्डधारकों को प्रथम त्रैमास (जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2026) के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0-18/- प्रति किग्रा की दर से रू0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टिबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
          लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा 29 सितम्बर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

          उक्त योजना के वितरण की अंतिम तिथि 29 सितम्बर 2026 होगी। अतः पूर्व निर्धारित तिथि 25 सितम्बर 2026 के साथ-साथ दिनांक-29 सितम्बर 2026 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से  खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

           तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पूर्व में जारी निर्देशो का पालन करते हुए 29 सितम्बर 2026 तक नियमानुसार लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2026) हेतु चीनी का सशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।