फर्रुखाबाद: चोरी के तीन मामलों में दोषी अरूण यादव को 6 वर्ष 3 माह की सजा, 1.60 लाख रुपये का अर्थदंड

 
फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 मई 2026 जनपद में चोरी और नकबजनी के मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त अरूण यादव को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के अभियान के तहत की गई।जानकारी के अनुसार अभियुक्त अरूण यादव पुत्र राजवीर यादव निवासी माधौपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली फर्रुखाबाद एवं थाना मऊदरवाजा में वर्ष 2020 में धारा 457, 380 एवं 411 भा.द.वि. के तहत तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने दिनांक 13 मई 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक मामले में 6 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास तथा 1 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अभियुक्त के विरुद्ध निम्न मुकदमों में फैसला सुनाया गया—मु0अ0सं0 274/2020, वाद संख्या 784/2020, थाना कोतवाली फर्रुखाबादमु0अ0सं0 273/2020, वाद संख्या 785/2020, थाना कोतवाली फर्रुखाबादमु0अ0सं0 86/2020, वाद संख्या 767/2020, थाना मऊदरवाजाइस कार्रवाई में पीओ श्री चन्द्रेश कुमार, को० मो० हे0का0 कुन्दन तथा पैरोकार कांस्टेबल दीपक सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस विभाग ने इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी न्यायिक पैरवी का परिणाम बताया है।