आदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन फिल्म मेकर संतोष कुमार ने आदित्य धर पर ‘धुरंधर’ के लिए उनकी कहानी चुराने के आरोप लगाए। आरोप के बार-बार दोहराने पर आदित्य धर ने मानहानि की बात कहते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए संतोष कुमार को आदित्य धर पर लगाए गए स्क्रिप्ट चोरी के आरोप को दोहराने से रोक दिया। आदित्य धर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि संतोष कुमार के बार-बार लगाए गए आरोप मानहानिकारक हैं। ये उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि आदित्य धर को प्रथम दृष्टया राहत पाने का मामला बनता है। अदालत ने कहा, ‘अगली सुनवाई तक संतोष कुमार को आदित्य धर द्वारा दायर मुकदमे में ऐसे शब्दों और टिप्पणियों तथा इसी तरह के अन्य सभी आरोपों को दोहराने से रोका जाएगा।’ मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी।
‘धुरंधर’ की स्क्रिप्ट चोरी मामले में कोर्ट ने आदित्य धर को दी राहत, फिल्ममेकर संतोष कुमार के आरोप पर लगाई रोक
