कासगंज। गांधी जयंती पर कासगंज में शराब की बिक्री पर पूरी तरह ब्रेक रहेगा। 2 अक्टूबर को देशी शराब से लेकर मॉडल शॉप, कम्पोजिट शॉप और भांग की दुकानों तक सभी आबकारी फुटकर प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, वहीं थोक अनुज्ञापनों से भी मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी।
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी प्रणय सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के बाद 2 अक्टूबर को जिले में आबकारी कारोबार पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन के आदेश के मुताबिक देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग सहित सभी आबकारी फुटकर दुकानों पर बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही मदिरा के सभी थोक अनुज्ञापनों से भी मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी।
बंदी के बदले नहीं मिलेगा कोई प्रतिफल
आदेश में साफ किया गया है कि इस बंदी अवधि के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
अब 2 अक्टूबर को जिले में आबकारी विभाग की दुकानों पर ताले नजर आएंगे और शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।