Wednesday, 30 September 2026 | 12:10 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद में पोक्सो जागरूकता अभियान: न्यायिक अधिकारियों ने 2,386 छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर फर्रुखाबाद में पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 29 सितंबर को पांच विद्यालयों में आयोजित जागरूकता शिविरों में कुल 2,386 छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा कानूनों, पोक्सो अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई।
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फर्रुखाबाद में पोक्सो जागरूकता अभियान: न्यायिक अधिकारियों ने 2,386 छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 29 सितंबर 2026 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद श्री नीरज कुमार के मार्गदर्शन में जनपद में पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष राज्यव्यापी विधिक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान का संचालन अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी श्री संजय कुमार VI तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती बिंदिया भटनागर के संयोजन में किया जा रहा है। अभियान में प्राधिकरण कार्यालय के कर्मचारीगण एवं पराविधिक स्वयंसेवक (PLVs) भी सहयोग कर रहे हैं।

अभियान के प्रथम चरण में 25 सितंबर से 01 अक्टूबर 2026 तक जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान न्यायिक अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

निर्धारित कार्यक्रम के तहत 29 सितंबर 2026 को पांच विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। सुश्री गुलफ्शा, अपर सिविल जज (जू.डि.) फर्रुखाबाद ने स्वामी रामानन्द इंटर कॉलेज में 399 छात्रों को जागरूक किया। श्री हिमांशु नौटियाल, अपर सिविल जज (जू.डि.) ने राजकीय इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद में 335 छात्रों को जानकारी दी।

इसी क्रम में श्री प्रशांत कौशिक, अपर सिविल जज (जू.डि.) ने क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में 390 छात्रों को पोक्सो कानून की जानकारी दी। सुश्री अनामिका, अपर सिविल जज (जू.डि.) ने आर.पी. इंटर कॉलेज कमालगंज में 712 छात्र-छात्राओं को जागरूक किया। वहीं सुश्री शिवानी सिंह, अपर सिविल जज (जू.डि.)/FTC फर्रुखाबाद ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, श्यामनगर में 550 छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा कानूनों के बारे में जानकारी दी।

इस प्रकार पांचों विद्यालयों में कुल 2,386 छात्र-छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। नाबालिग से संबंधित मामलों में सहमति, प्रेम संबंध अथवा शादी का वादा कानूनी बचाव नहीं माना जाता। नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाना या उससे विवाह करना संबंधित कानूनों के तहत गंभीर अपराध हो सकता है।

अधिकारियों ने पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत बाल यौन अपराध की जानकारी होने पर संबंधित प्राधिकारी को सूचना देने के दायित्व के बारे में भी बताया। साथ ही पीड़ित बच्चे तथा सूचना देने वाले की पहचान की गोपनीयता के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं उपस्थित लोगों से किसी भी आपात स्थिति में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 पुलिस हेल्पलाइन तथा 15100 विधिक सहायता हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील की गई।