हरदोई में आरोपी को दस साल की सजा

उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला जज (एफटीसी-महिला) यशपाल ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दो दिसंबर 2018 को न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि पांच अक्तूबर 2018 की रात उसकी पुत्री मकान में अकेली थी। इसी बीच मौका पाकर गांव का ही राजाबाबू उर्फ बाबू मकान में घुस आया। महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर आ गए तो आरोपी मौके से भगा निकला।

इसकी शिकायत पचदेवरा थाने में दर्ज कराने गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर न्यायालय में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की थी। विवेचना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जिला जज यशपाल ने राजाबाबू को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है।