फर्रुखाबाद में दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 1.02 लाख रुपये का जुर्माना

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान तथा “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के क्रम में फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 1 लाख 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त श्रवण उर्फ रामवीर पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम पिथनापुर, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध थाना अमृतपुर में मु0अ0सं0 28/2022, वाद संख्या 39/2022 के तहत धारा 376, 506 भादवि एवं 5(k)/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट, फतेहगढ़ ने 21 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री तेज सिंह और एडीजीसी श्री विकास कटियार ने प्रभावी पैरवी की। वहीं पुलिस विभाग की ओर से कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल अमरपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय पैदा हो और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

Leave a Comment