फर्रुखाबाद:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, हत्या में उम्रकैद और पॉक्सो मामले में दो दोषियों को सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 31 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया है।

पहले मामले में कोतवाली मोहम्मदाबाद में वर्ष 2012 में दर्ज हत्या के मुकदमे (मु.अ.सं. 248/2012) में अभियुक्त अरुण उर्फ अकिलानन्द उर्फ गड्डू निवासी नदुलिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी को एडीजे-02/एससी-एसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भादवि एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

दूसरे मामले में थाना कम्पिल में वर्ष 2019 में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने अभियुक्त रजित कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि सह-अभियुक्त अरविन्द कुमार को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इन दोनों मामलों में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारियों, कोर्ट पैरोकारों एवं कोर्ट मोहर्रिरों ने प्रभावी पैरवी कर न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी।

पुलिस विभाग ने बताया कि अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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