फर्रुखाबाद जेलों का संयुक्त औचक निरीक्षण, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर संतोष

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 जुलाई 2026 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में गुरुवार को जनपद न्यायाधीश श्री नीरज कुमार की अध्यक्षता में केन्द्रीय कारागार एवं जिला कारागार, फर्रुखाबाद का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विजिटर बोर्ड के नामित सदस्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती बिंदिया भटनागर भी शामिल रहीं।

यह निरीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 1404/2023, सुकन्या शांथा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में 3 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत किया गया।

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से यह जांच की गई कि किसी भी बंदी से उसकी जाति या सामाजिक वर्ग के आधार पर कोई कार्य तो नहीं कराया जा रहा है और न ही किसी बंदी को उसकी जाति से जुड़े पारंपरिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने बंदियों की कार्य व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया।

निरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह प्रतीत हो कि किसी बंदी के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है या उसे उसकी जाति के अनुरूप कोई कार्य आवंटित किया गया है। कारागारों में इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन संतोषजनक पाया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सहित केन्द्रीय एवं जिला कारागार के अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

यह संयुक्त निरीक्षण कारागारों में बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा, समानता के सिद्धांत के पालन तथा न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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