फर्रुखाबाद:ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दो पॉक्सो मामलों में दोषसिद्धि, अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 2 जून 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)” अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल अपराधों में प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते दो अलग-अलग पॉक्सो मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पहले मामले में अभियुक्त संजीव पुत्र तुलाराम, निवासी नाला सुमित सुमाल पक्का पुल, कोतवाली फर्रुखाबाद के विरुद्ध वर्ष 2017 में कोतवाली फर्रुखाबाद में धारा 294, 506 भादवि तथा 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी के उपरांत स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने 02 जून 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

दूसरे मामले में अभियुक्त मुकुल पाण्डेय उर्फ राहुल पुत्र सुभाष पाण्डेय, निवासी जिठौली थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध वर्ष 2016 में थाना राजेपुर में धारा 363, 366, 376, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 02 जून 2026 को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इन दोनों मामलों में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारियों तथा कोर्ट पैरोकारों की सक्रिय भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री तेजी सिंह, श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्राची, तथा पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार एवं कांस्टेबल सुमित राठी ने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पुलिस विभाग ने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के लिए भविष्य में भी प्रभावी कार्रवाई और पैरवी जारी रहेगी।

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