फर्रुखाबाद: “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत बड़ी सफलता: दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 23 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)” के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सख्त कार्रवाई का असर लगातार सामने आ रहा है। इसी क्रम में फर्रुखाबाद जनपद में एक गंभीर मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।

कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम च्यौलारा निवासी अभियुक्त अजय पुत्र सुखवासी उर्फ सुखवीर के खिलाफ वर्ष 2018 में मुकदमा अपराध संख्या 254/2018, वाद संख्या 45/2018 के तहत धारा 376, 452, 506 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। लगातार प्रयासों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) ने दिनांक 23 अप्रैल 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त अजय को 7 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 7000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में एडीजीसी श्री प्रदीप सिंह, एडीजीसी श्री भानु प्रकाश मिश्र, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल तेज सिंह एवं पैरोकार कांस्टेबल बिबेक कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस विभाग ने इस निर्णय को महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी महिला अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और समाज में कानून का भय बना रहे।