फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशन में थाना प्रभारियों, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की सक्रियता से तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
पहले मामले में थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के हैवतपुर गढ़िया निवासी रनवीर, जनवेश उर्फ जनवीर यादव, संजय और शैलेश को धारा 323/34 व 325/34 भा.दं.वि. के तहत दोषी पाया गया। एडीजे-2/एससी-एसटी कोर्ट ने 30 मार्च 2026 को सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि, एससी/एसटी एक्ट की धारा में आरोपियों को दोषमुक्त किया गया।
दूसरे मामले में इसी गांव के रुपसिंह, सोबरन, चेतराम और रामलखन को धारा 307/34, 323/34, 504 और 506 भा.दं.वि. के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने इन सभी को 7-7 वर्ष के कारावास के साथ 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
तीसरा मामला महिला संबंधी अपराध से जुड़ा है, जिसमें “मिशन शक्ति 5.0” के तहत विशेष पैरवी की गई। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गौतम और सोनू को धारा 354ए, 306, 506 भा.दं.वि. व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाया गया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5-5 वर्ष के साधारण कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इन सभी मामलों में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकारों ने मिलकर मजबूत पैरवी की, जिससे न्यायालय में आरोप सिद्ध हो सके। संबंधित एडीजीसी, कोर्ट मोहर्रिर और पैरोकारों की सक्रिय भूमिका भी सराहनीय रही।
पुलिस विभाग का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आगे भी इसी तरह अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण और कानून का डर कायम किया जा सके।
