फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में वर्ष 2007 के एक दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्तगण बब्लू उर्फ प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार, प्रदीप कुमार तथा श्रीमती हीरा देवी निवासी रायपुर खास, कोतवाली कायमगंज के विरुद्ध मु0अ0सं0 3013/2007, वाद संख्या 680/2007 के तहत धारा 304बी, 498ए भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों द्वारा लगातार सशक्त पैरवी की गई। परिणामस्वरूप, मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-प्रथम कोर्ट ने दिनांक 24 मार्च 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कारावास एवं 6-6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस सफल पैरवी में एडीजीसी श्री अनिल कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुनील कुमार एवं पैरोकार कांस्टेबल श्रीकृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि महिला अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
