फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 23 मार्च 2026 प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार अब आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। यह बदलाव शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के तहत लागू किया गया है।
जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन के लिए आवेदन करते समय आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। साथ ही आयु प्रमाण के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक अभिलेख, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
इसके अलावा आय प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में लागू नियमों को यथावत रखा गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 56,460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपये निर्धारित है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
शासन का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। नए नियमों के लागू होने के बाद अब आवेदकों को दस्तावेजों की सही और प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जिससे योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
