फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 23 फरवरी 2026 जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की है।
कोतवाली कायमगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैंग लीडर जुबैर खान एवं उसके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों को धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 26,51,19,623.31 रुपये (छब्बीस करोड़ इक्यावन लाख उन्नीस हजार छह सौ तेईस रुपये इकत्तीस पैसे) बताई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई
माननीय जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा वाद संख्या 02/26 एवं 03/2026 दिनांक 21.02.2026 के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा नियुक्त तहसीलदार कायमगंज के नेतृत्व में पुलिस बल ने 23 फरवरी 2026 को विधिवत कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई।
इन अधिकारियों के निर्देशन में चला अभियान
यह कार्रवाई आलोक सिंह (अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन), हरीश चन्दर (पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेंज) के पर्यवेक्षण तथा आरती सिंह (पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़) के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया।
ये हैं नामजद अभियुक्त
गैंग लीडर जुबैर खान पुत्र लड्डन खान निवासी मोहल्ला गढ़ी इज्जत खां, थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ सहित कुल आठ अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें रामनरेश, सुखवीर, पुष्पेन्द्र, आदेश, मोबिन, तारिक उर्फ तालिब एवं पवन मिश्रा शामिल हैं। आरोप है कि इन अभियुक्तों ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से स्वयं एवं अपने परिजनों/सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां क्रय की थीं।
पुलिस का सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनपद में अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।
