फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 21 फरवरी 2026 एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा एआरटीओ-प्रशासन श्री कृष्ण कुमार यादव द्वारा एआरटीओ कार्यालय फर्रुखाबाद में परिवहन मेले का आयोजन किया गया। मेले में टाटा मैजिक, ऑटो रिक्शा तथा हल्के भार वाहनों के स्वामी एवं संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में उपस्थित वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने बताया कि दिनांक 30 जनवरी 2026 से भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं माल वाहनों के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन किया गया है। परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकबारीय कर व्यवस्था लागू की गई है।
एकबारीय कर की निर्धारित दरें निम्नवत् हैं—
तिपहिया मोटर कैब पर वाहन के मूल्य का 7 प्रतिशत।
तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर 10 लाख रुपये तक के मूल्य वाली मोटर कैब एवं मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत।
10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली मोटर कैब एवं मैक्सी कैब पर 12.50 प्रतिशत।
3000 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले माल वाहनों पर 3 प्रतिशत।
3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले (मिनी ट्रक आदि) पर 6 प्रतिशत।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि पूर्व से पंजीकृत वाहनों पर एकबारीय कर की गणना करते समय पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए देय कर राशि में 8 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, हालांकि यह छूट अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही मान्य होगी।
मेले में उपस्थित कुल 46 वाहन स्वामियों एवं संचालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सभी को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई तथा संबंधित जागरूकता साहित्य का वितरण भी किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन कर व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना रहा।
