फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 फरवरी 2026 जनपद में कुल 112 शीतगृह संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 33,04,388.83 घन मीटर (10,57,027.30 मीट्रिक टन) है। इसके अतिरिक्त 08 नए शीतगृह निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2026 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और बिना नवीनीकरण के भंडारण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बंद पड़े शीतगृह
वर्ष 2025 से मेसर्स अर्जुन कोल्ड स्टोरेज, कमालगंज तथा मेसर्स स्वामी आत्मानन्द सरस्वती कोल्ड स्टोरेज, रूनीचुरसई (कमालगंज) बंद हैं।
वर्ष 2026 में मेसर्स कायमगंज कोल्ड स्टोरेज, कायमगंज ने नवीनीकरण से संबंधित कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है और मौखिक रूप से शीतगृह बंद रखने की सूचना दी है।
नोटिस के बाद भी प्रपत्र लंबित
दिनांक 10.02.2026 को जिलाधिकारी द्वारा विकासखण्डवार उन शीतगृहों को नोटिस जारी किया गया था, जिन्होंने वर्ष 2026 हेतु लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया। इसके बावजूद कई शीतगृहों ने अब तक आवश्यक प्रपत्र जमा नहीं किए हैं।
विकास खण्ड–कमालगंज
मे० अयूब कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज — प्रपत्र अप्राप्त
मे० हामिद कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज — अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त
मे० जे०के० कोल्ड स्टोरेज, पत्तौंजा जहानगंज — पत्रावली अप्राप्त
मे० सी०एस० कोल्ड स्टोरेज, कमालगंज — पत्रावली अप्राप्त
मे० एल०वी० कोल्ड स्टोरेज, बेहटा — पत्रावली अप्राप्त
विकास खण्ड–मोहम्मदाबाद
मे० अशोका कोल्ड स्टोरेज — प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त
मे० यादव कोल्ड स्टोरेज, राजेन्द्र नगर — प्रदूषण अनापत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र विभाग को प्रेषित
मे० मॉ सती कोल्ड स्टोरेज — पत्रावली अप्राप्त
मे० तिरुपति बालाजी कोल्ड स्टोरेज, निसाई — पत्रावली अप्राप्त
विकास खण्ड–बढ़पुर
मे० श्रीराम कोल्ड स्टोरेज, पांचालघाट — प्रदूषण अनापत्ति एवं बीमा प्रपत्र अप्राप्त
मे० शारदा कोल्ड स्टोरेज, नगला कलार — अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त
मे० जय श्रीकृष्णा रेफ्रिजरेशन, फतेहगढ़ — पत्रावली अप्राप्त
मे० माँ वैष्णों कोल्ड स्टोरेज — नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 संबंधी प्रपत्र अप्राप्त
मे० के०ए० कोल्ड स्टोरेज, सातनपुर — पत्रावली अप्राप्त
मे० के०टी० कोल्ड स्टोरेज — पत्रावली अप्राप्त
मे० एस०एन० सन्स कोल्ड स्टोरेज, याकूतगंज — पत्रावली अप्राप्त
मे० श्री बालाजी प्रिजवर्ष प्रा०लि०, सातनपुर रोड — प्रदूषण अनापत्ति हेतु आवेदन विभाग को प्रेषित
मे० त्रिपाठी कोल्ड स्टोरेज, दलेलगंज — नवनिर्मित
अन्य नवनिर्मित शीतगृह
मे० एस०के० कोल्ड स्टोरेज, खिनमिनी (शमशाबाद) — पत्रावली अप्राप्त
मे० चौसपुर किसान कोल्ड, याकूतगंज दरियागंज रोड — अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त
मे० अखिलेश मिश्रा कोल्ड स्टोरेज, जैतपुर (कन्झाना रोड) — पत्रावली अप्राप्त
बिना लाइसेंस भंडारण पर एफआईआर की चेतावनी
शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में लाइसेंस नवीनीकरण/नवीन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही शीतगृहों में आलू भंडारण की अनुमति होगी। बिना लाइसेंस भंडारण की स्थिति में उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस भंडारण से किसी प्रकार की क्षति होने पर किसान एवं शीतगृह स्वामी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कृषक हित में नहीं है।
शीतगृहों को निर्देश
शीतगृह के मुख्य द्वार पर समस्त आवश्यक सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित करें। “आलू किसान अधिकार पत्र” में निहित प्रावधानों का उल्लेख करें।
यह स्पष्ट लिखें कि वर्ष 2026 के लिए लाइसेंस नवीनीकृत है।
प्रशासन ने सभी शीतगृह स्वामियों से तत्काल आवश्यक प्रपत्र कार्यालय आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद में प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की है, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें।
