विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा।
कासगंज: अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिग्विजय प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा। फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक है।
आयु के प्रमाण हेतु निम्न में कोई एक अभिलेख दिया जा सकता है सक्षम स्तर द्वारा जारी जन्म् प्रमाण-पत्र,आधार कार्ड, पैन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म् तिथि का उल्लेख हो, भारतीय पासपोर्ट, जन्म् तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं हो) (अ) ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता पिता अथवा गुरू (तृतीय लिंग के संदर्भ में) के हस्ताक्षर से शपथ पत्र के साथ बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्ररीकरण अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना होगा। (ब) यदि उपरोक्त में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है और माता / पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान/नगर निगम/नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। (स) यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्ररीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। निवास के प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख दिया जा सकता है उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष का),आधार कार्ड, राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पास बुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है, रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में), रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) फार्म-6 के साथ घोषण पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा माता / पिता अथवा दादा/दादी या नाना/नानी में से किसी एक का विवरण, विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा। कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
