फर्रुखाबाद:दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 जनवरी 2026 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी-3998 दिनांक 06 जनवरी 2026 के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर) के लिए दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की योजना संचालित किए जाने संबंधी कार्यकारी आदेश/दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त योजना के अंतर्गत कुल 07 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को सहायता अनुदान प्रदान करते हुए क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेड एवं न्यूनतम 02 ट्रेड) तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन शामिल है।

पात्रता रखने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://uphwd.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक एवं पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि वे “दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता” योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने अनुदान प्रस्ताव दिनांक 30 जनवरी 2026 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, पता—राजकीय मूक बधिर विद्यालय, जे.एन.वी. रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तावों को समय से निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जा सके।

यह योजना दिव्यांगजनों के शिक्षा, कौशल विकास एवं पुनर्वासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिससे समाज में उनके आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन को सशक्त आधार मिलेगा।