कासगंज नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968के अंतर्गत नियुक्तियां जिलाधिकारी कार्यालय 10नबर रूम से करे आवेदन

जनपद कासगंज के नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा कौर के अवैतनिक चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन घटना नियन्त्रक अधिकारी, पोस्ट वार्डेन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन, संदेशवाहक सदस्यों की नियुक्ति/तैनाती किया जाना है।
नागरिक सुरका विनियम अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्यों को परिभाषित किया गया है जिसमें प्राशिक्षण अभ्यास/प्रदर्शन एवं हवाई हमले से जन-धन की सुरक्षा, शान्तिकाल में नागरिक सुरक्षा नगर की नागरिक आबादी को भावी युद्ध तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना, आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा उपायों के त्वरित कार्यान्यधान हेतु प्रत्येक नगर स्तर पर नागरिक सुरक्षा योजना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजना बनाना इत्यादि शामिल है। नागरिक सुरक्षा कौर के अवैतनिक चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डन, डिप्टी डिवीजनाल वार्डन, घटना नियन्त्रक अधिकारी, पोस्ट वार्डेन डिप्टी पोस्ट वार्डेन, संदेशवाहक सदस्यों की नियुक्ति/तैनाती हेतु अर्हताए निम्नलिखित है।
नागरिक सुरक्षा कोर में स्वस्थ्य एवं सक्रिय सदस्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो, नागरिक सुरक्षा कोर में स्वयं सेवक/सदस्य हेतु महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण, उपरोक्त पदों हेतु शरीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नागरिक सुरक्षा कोर में सदस्यता हेतु अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, नागरिक सुरक्षा कौर में उपरोक्त पदों/सदस्य का अराजनैतिक एवं उत्तम चरित्र का होना अनिवार्य है, नागरिक सुरक्षा कौर में उपरोक्त पदों/सदस्यों की सदस्यता हेतु आपदा प्रबन्धन, प्राथमिक उपचार अग्निशमन, सुरक्षा कार्यों में अनुभावी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय कासगंज (नायब नाजिर कक्ष सं० 10) से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा तीन दिवस के अन्दर फार्म भरकर/सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए पुनः कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।