फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 जनवरी 2026 उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोज़गार युवक एवं युवतियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत पूर्व वर्षों में मार्जिन मनी ऋण, अनुविनि ऋण एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का ऋण 4 एवं 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया था।
किन्हीं कारणों से जो लाभार्थी निर्धारित समय-सीमा में ऋण की अदायगी नहीं कर सके थे, उनके लिए निगम द्वारा राहत प्रदान करते हुए “नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)” लागू की गई थी। प्रबंध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ के पत्र संख्या 887/वसूली अनुभाग/2024-25 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से यह योजना पहले 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी की गई थी।
अब प्रबंध निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1993/वसूली अनुभाग/2025-26 दिनांक 31.12.2025 के अनुसार उक्त एकमुश्त समाधान योजना को पुनः विस्तारित करते हुए 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को केवल मूलधन तथा ऋण अवधि (36 अथवा 60 माह, जो भी लागू हो) तक के साधारण ब्याज का भुगतान कर अपना ऋण खाता बंद कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज पूर्णतः माफ किया जाएगा।
निगम द्वारा जनपद के समस्त बकायेदारों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर निर्धारित अवधि के भीतर एकमुश्त भुगतान कर अपना ऋण खाता बंद करा लें, क्योंकि यह योजना केवल 31 मार्च 2026 तक ही प्रभावी है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लाभार्थी विकास भवन, कक्ष संख्या-08, फतेहगढ़ में संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष नंबर 8707062653, 9170250626, 9454547612 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
