फर्रुखाबाद:प्रभावी पैरवी से दो मामलों में अभियुक्तों को सजा, फतेहगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 दिसंबर 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं न्यायालय पैरोकारों की प्रभावी पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई गई है।

पहले मामले में अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र मान सिंह, निवासी अलीदासपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 146/2016, वाद संख्या 639/2023, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानगंज में अभियोग पंजीकृत था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा० डीजे कोर्ट द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

दूसरे मामले में अभियुक्तगण

1. नीरज पुत्र छविनाथ सिंह, निवासी रतनपुर, थाना जहानगंज

2. अनूप सिंह पुत्र मानसिंह

3. अनिल सिंह पुत्र मान सिंह, निवासीगण अलीदासपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़

4. टीपू पुत्र सतेन्द्र सिंह, निवासी सिन्दराराउ, जनपद हाथरस के विरुद्ध मु0अ0सं0 133/2016, वाद संख्या 194/2017, धारा 307/34, 323/34, 504, 506 भादवि, थाना जहानगंज में अभियोग पंजीकृत था। इस मामले में भी सशक्त विवेचना एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० डीजे कोर्ट ने दिनांक 16.12.2025 को सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास एवं 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

इन दोनों मामलों में सजा दिलाने में डीजीसी श्री सुदेश प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का० जसबीर एवं पैरोकार का० मोहित यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

फतेहगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के विरुद्ध कठोर दण्ड सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश गया है।