कानपुर नगर:वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटल पंजीकरण हेतु UMEED पोर्टल पर अनिवार्य रूप से विवरण अपलोड करने के निर्देश

कानपुर नगर:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 दिसंबर 2025 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ पवन कुमार सिंह ने अवगत कराया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबन्धन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 को दिनांक 08 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 3(क) के अंतर्गत केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा UMEED केन्द्रीय पोर्टल 2025 का शुभारम्भ किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देशभर की मौजूदा औकाफ सम्पत्तियों का पंजीकरण, विवरण, लेखा, लेखा परीक्षण तथा वक्फ एवं बोर्ड से सम्बन्धित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराना है, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

वक्फ सम्पत्तियों का विवरण UMEED पोर्टल पर दर्ज किये जाने हेतु सम्बन्धित मुतवल्लियों को Makers के रूप में नामित किया गया है। इनके द्वारा अपनी-अपनी वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड किये जाने हैं। पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी का परीक्षण बोर्ड के नामित कार्मिकों द्वारा Checker के रूप में किया जायेगा तथा अंतिम स्वीकृति बोर्ड के नामित अधिकारीगण Approver के रूप में प्रदान करेंगे। यह समस्त कार्य दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण कराना अनिवार्य है।

जनपद में वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण की प्रगति अत्यंत धीमी है, जबकि निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने में मात्र एक सप्ताह का समय शेष है। अतः जनपद के समस्त मुतवल्लियों, प्रबन्ध समितियों एवं प्रशासकों को निर्देशित किया जाता है कि वक्फ बोर्ड के आदेशानुसार निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अपनी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण UMEED पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा अन्य समस्या की स्थिति में वक्फ बोर्ड द्वारा नामित को-ऑर्डिनेटरों अथवा जिला कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।