फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 नबम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन पर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना कमालगंज क्षेत्र के चर्चित मु0अ0सं0 359/2021, वाद संख्या 65/2022 में दर्ज गंभीर अपराधों के मामले में पाक्सो प्रथम कोर्ट ने अभियुक्त सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला को दोषसिद्ध ठहराते हुए आज दिनांक 19.11.2025 को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है।
➤ मामला था बेहद गंभीर
साल 2021 में पंजीकृत इस मामले में अभियुक्त पर धारा 363, 366, 376, 302, 201 भा0द0वि0 तथा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। घटना की प्रकृति अत्यंत संवेदनशील एवं जघन्य थी, जिसके बाद पुलिस व अभियोजन ने मामले को अत्यधिक गंभीरता से लिया।
➤ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी
प्रदेश स्तर से मिले निर्देशों के बाद थाना प्रभारी, न्यायालय पैरोकारों एवं मानीटरिंग सेल ने मिलकर कोर्ट में प्रभावी पैरवी की।
एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मो0 म0का0 चांदनी, पैरोकार का0 विनीत कुमार
इनकी संयुक्त मेहनत, साक्ष्यों की सुदृढ़ प्रस्तुति और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर सजा दिलाई गई।
➤ न्यायालय ने सुनाई सख्त सजा
पाक्सो प्रथम कोर्ट, फतेहगढ़ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त सचिन को आजीवन कारावास की सजा और ₹13,500 का अर्थदण्ड लगाया।
➤ पुलिस की बड़ी उपलब्धि
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की इस सफलता को महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्यवाही की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
