कासगंज: मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिये प्राकृतिक /दैवीय आपदा/दिव्यागंजन/निराश्रित महिला (18 से 50 वर्ष के मध्य)/बंजारा जाति में कुल 233 आवासों का लक्ष्य हुआ प्राप्त

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिये प्राकृतिक /दैवीय आपदा/दिव्यागंजन/निराश्रित महिला (18 से 50 वर्ष के मध्य)/बंजारा जाति में कुल 233 आवासों का लक्ष्य प्राप्त।

कासगंज: मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिये प्राकृतिक /दैवीय आपदा/दिव्यागंजन/निराश्रित महिला (18 से 50 वर्ष के मध्य) / बंजारा जाति में कुल 233 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु स्वतः अंतर्वेशन / बर्हिवेशन के संशोधित मानदंड निम्नप्रकार है।
पात्रता का मानक – ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के स्वतः अंतर्वेशन के लिए मानक – आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले परिवार/व्यक्ति, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार/व्यक्ति, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर। अपात्रता का मानक – मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण, 50,000 रु० अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार जिनके पास 5 एकड या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। जो उपरोक्त पात्रता की शर्तों को पूरा करते है। वह अपना आवेदन सम्बन्धित विकास खण्ड पर जमा कर सकते है।