फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 06 नवम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के अभियुक्त अनिल बाथम पुत्र जगदीश बाथम निवासी नगला हाथी खाना, फतेहगढ़ के विरुद्ध वर्ष 1999 में मु0अ0सं0-25/1999, वाद संख्या 692/1999, धारा 380, 457, 411 भा०द०वि० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त अथक प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा० ए०सी०जे०एम० कोर्ट, फर्रूखाबाद ने दिनांक 06 नवम्बर 2025 को अभियुक्त अनिल बाथम को दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष 03 माह 15 दिन का कारावास तथा ₹1500 का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी ए०पी०ओ० श्री अंकित कुमार, कोर्ट मोहर्रिर का० प्रिंस तेवतिया एवं पैरोकार का० दीपक कुमार द्वारा की गई।
फतेहगढ़ पुलिस की इस सफलता से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की भूमिका कितनी प्रभावशाली रही है।
