फर्रुखाबाद:हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 अक्टूबर 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी अभियान के तहत एक बड़ा मुकदमा अपने अंजाम तक पहुंचा। थाना कमालगंज क्षेत्र में वर्ष 2009 में दर्ज एक हत्या के मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्रकरण मु0अ0सं0 – 652/2009, वाद संख्या 41/2010, धारा 302, 201, 452, 427 भादवि थाना कमालगंज, जनपद फतेहगढ़ से संबंधित था। इस मामले में अभियुक्त 1. नन्दू उर्फ बृजकिशोर पुत्र मलखान धोबी एवं 2. सवसुख पुत्र हरदयाल धोबी, निवासीगण गदनपुर देवराज, थाना कमालगंज को दोषी पाया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को माननीय एडीजे-07/एनडीपीएस एक्ट न्यायालय, फर्रुखाबाद द्वारा दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹1,10,500-₹1,10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस प्रकरण में एडीजीसी श्री संजीव कुमार मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर म0हे0का अल्का, तथा पैरोकार का0 बिनीत कुमार का विशेष योगदान रहा।

पुलिस महानिदेशक के प्रभावी पैरवी अभियान के परिणामस्वरूप जनपद में गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि दर बढ़ रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और जनता में न्याय के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।