फर्रुखाबाद:फतेहगढ़ पुलिस की पैरवी से तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 अक्टूबर 2025  पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कम्पिल क्षेत्र में दर्ज एक हत्या और अपहरण के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्तगण —

1. राजमियाँ उर्फ चीनू पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला थाना कायमगंज, 2. आसिफ उर्फ करू पुत्र माजिद अली उर्फ छोटे, तथा 3. आदिल पुत्र माजिद अली उर्फ छोटे निवासी नूरपुर गढ़िया थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 159/2008, वाद संख्या 448/2008, धारा 364/302/34/201 भादवि के तहत थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को मा० विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), फर्रुखाबाद द्वारा तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा ₹85,000-₹85,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस प्रभावी पैरवी में एडीजीसी श्री श्रवण कुमार, कोर्ट मोहर्रिर का० गौरव यादव, एवं पैरोकार हे0का0 आदित्य कुमार का विशेष योगदान रहा। फतेहगढ़ पुलिस की इस सफलता से न्याय व्यवस्था में आमजन का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। पुलिस विभाग द्वारा इसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया जा रहा है।