फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 अक्टूबर 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से अभियुक्त राजमियाँ उर्फ चीनू पुत्र पुत्तन अली, निवासी डाक बंगला, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 209/2008, वाद संख्या 449/2008, धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
प्रकरण में फतेहगढ़ पुलिस टीम / मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप, मा० विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।
इस कार्रवाई में एडीजीसी श्री श्रवण कुमार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल गौरव यादव एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार की सराहनीय भूमिका रही। फतेहगढ़ पुलिस की इस सफलता से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों को दंडित कराने के लिए पुलिस प्रशासन और अभियोजन विभाग पूरी निष्ठा और तत्परता से कार्य कर रहा है।
