फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 10 अक्टूबर 2025 जनपद फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी की सघन जांच के लिए गठित समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अधिशासी अभियंता नगर पालिका, तथा सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी को 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। निर्धारित समयसीमा के बाद बिना पंजीकरण संचालित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोचिंग सेंटर संचालन हेतु मुख्य निर्देश
बैठक में उ0प्र0 कोचिंग विनियम नियमावली-2002 एवं कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट-2024 के तहत निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
संचालकों को निम्न अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखने होंगे –छात्रों और शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित रजिस्टर, फीस विवरण एवं रसीद बही, नियमित भुगतान रजिस्टर, अभ्यावेशित छात्रों का विवरण।
सुरक्षा और सुविधा से जुड़े निर्देश
कई कोचिंग संस्थान अत्यधिक भीड़भाड़ (कन्जस्टेड) क्षेत्रों में संचालित हैं, जो छात्रों के लिए असुरक्षित हैं — ऐसे स्थानों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बालिकाओं की कक्षाएं देर रात तक नहीं चलेंगी, और विद्यालय की पढ़ाई के समय में कोचिंग क्लासेज संचालित नहीं होंगी। सभी कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।
अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालन से पहले मुख्य अग्निशमन अधिकारी से NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा।विद्युत सुरक्षा निदेशालय से भी परिसर में स्थापित विद्युत उपकरणों की NOC प्राप्त करनी होगी। भवनों में सेप्टिक टैंक मानक के अनुरूप मजबूत कंक्रीट और उचित वेंटिलेशन (एरोविक) के साथ होने चाहिए।
नई राष्ट्रीय गाइडलाइनों के पालन के निर्देश
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 के निर्देशों को लागू करने पर भी विशेष बल दिया गया।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन वर्जित रहेगा। छात्रों को रैंक या अच्छे नंबर की गारंटी जैसे भ्रामक प्रचार नहीं किए जाएंगे। ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे। नैतिक अपराधों में दोषी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
कोचिंग संस्थानों में मेंटल हेल्थ पर वर्कशॉप, परामर्श प्रणाली और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं अनिवार्य की जाएंगी। संस्थानों की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, फीस और हॉस्टल सुविधाओं की जानकारी अद्यतन रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
लाइब्रेरी पर भी लागू होंगे नियम
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उपर्युक्त सभी प्रावधान जनपद में संचालित निजी लाइब्रेरी पर भी लागू होंगे। लाइब्रेरी संचालकों को भी निर्धारित 15 दिनों में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई
नगर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि जो भी संस्थान या लाइब्रेरी बिना पंजीकरण या नियमों के उल्लंघन के साथ संचालित पाई जाएगी, उनके विरुद्ध नियमों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
