फर्रुखाबाद:कन्नौज के गैंगस्टर को फर्रुखाबाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 27 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के अभियान के अंतर्गत फर्रुखाबाद पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है।

मामला वर्ष 1999 का है, जब अभियुक्त खुशीराम उर्फ खुशिया पुत्र सुखराम निवासी रूपपुर थाना गुरूसहायगंज, जनपद कन्नौज के खिलाफ थाना कमालगंज, जनपद फतेहगढ़ में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 27 अगस्त 2025 को स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में प्रभावी पैरवी एडीजीसी श्री राजीव कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे.का. राजेश कुमार तथा पैरोकार हे.का. मनोज कुमार द्वारा की गई।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।