लखीमपुर खीरी – राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सरगना अनमोल गुप्ता के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

शनिवार को पुलिस अधीक्षक खीरी श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन क्षेत्राधिकारी पलिया के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में थाना पलिया पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना पलिया जनपद खीरी के अभियुक्त गैंग लीडर अनमोल गुप्ता पुत्र लाला उर्फ शिवकुमार गुप्ता निवासी मो0 बाजार प्रथम कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी के विरुद्ध 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गैंग लीडर अनमोल गुप्ता पलिया एवं नेपाल बार्डर क्षेत्र में बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गई चल-अचल सम्पत्ति कुल 52,60,000/- जिला-मजिस्ट्रेट जनपद खीरी के आदेश के क्रम में राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क की गई है।अभियुक्त गैंग लीडर अनमोल गुप्ता पुत्र लाला उर्फ शिवकुमार गुप्ता निवासी थाना पलिया जनपद खीरी द्वारा बडे स्तर पर पलिया एवं नेपाल बार्डर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करते हुए अवैध सम्पत्ति अर्जित किया है। अभियुक्त व इसके गिरोह से पूर्व में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर कई बार जेल भी जा चुका है।

गैंग लीडर अनमोल गुप्ता उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों की लगातार तस्करी कर काफी अवैध सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसके द्वारा अपनी सुख सुविधाओं में भी काफी धन खर्च किया जा चुका है। अवैध सम्पत्ति को उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने हेतु संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मझगई व थानाध्यक्ष कोतवाली पलिया द्वारा अभियुक्त की चल-अचल सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट जनपद खीरी के वाद संख्या 1664/25 दिनांकित 26.07.2025 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनमोल गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपराध कारित करके अवैध रूप से अर्जित की गयी चल-अचल सम्पत्ति को जब्त / कुर्क करने का आदेश निर्गत किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 02/08/2025 दिन शनिवार को राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक पक्का मकान जो 910 वर्गफीट( गाटा संख्या 586 रकबा 0.482 हे0) के प्लाट जो अभियुक्त की पत्नी काव्या गुप्ता के नाम दर्ज है जिसकी कीमत करीब 51,70,000/- रूपया तथा पत्नी काव्या गुप्ता के ही नाम से 01 अदद स्कूटी रजि0 न0 यू0पी0-31-सीएम-4870 कीमत करीब 90,000/- रुपया कुल सम्पत्ति की कीमत 52,60,000/- की चल-अचल सम्पत्ति जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही सम्पादित की गई है। उक्त जब्तीकरण से भारत नेपाल की सीमा पर अबैध मादक पदार्थो की तस्करी मे सक्रिय अपराधियों में कड़ा संदेश गया है तथा आम जन-मानस द्वारा उक्त कार्यवाही की काफी सराहना की गई इसी प्रकार से आगे भी अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही का अभियान प्रचलित रहेगा।

संवाददाता – अनुज कुमार गुप्ता