फर्रुखाबाद:फतेहगढ़ पुलिस व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 31 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के दिशा-निर्देशों के तहत अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से फतेहगढ़ पुलिस एवं अभियोजन पक्ष ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थाना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी तुषार कुमार पुत्र दिनेश कुमार, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, भोलेपुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

यह मामला वर्ष 2020 में थाना कोतवाली फतेहगढ़ में मु.अ.सं. 133/2020, वाद संख्या 1072/2020, धारा 376 भा.दं.वि. के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के सामूहिक प्रयासों व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2025 को माननीय एडीजे/एफटीसी प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए यह कठोर सजा सुनाई गई।

प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारी:

एडीजीसी: अनिल कुमार

कोर्ट मोहर्रिर: हे०का० सुनील कुमार

पैरोकार: हे०का० शैलेन्द्र कुमार

यह फैसला कानून के शासन को स्थापित करने और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फतेहगढ़ पुलिस ने इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया की जीत बताया है तथा भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी तरह की कठोर कार्यवाही जारी रखने का संकल्प दोहराया है।