(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज मुकदमा संख्या 38A/2014, वाद संख्या 05/2017, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5000 का अर्थदंड सुनाया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण:
नाम: शकील,पिता का नाम: सत्तार बंजारा, निवासी: ग्राम बाराहार, थाना घिरोर, जनपद मैनपुरी
सजा का विवरण:
02 वर्ष का कठोर कारावास
₹5000/- का अर्थदंड
यह सफलता पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी पैरवी का परिणाम है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जनपदों के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु हर स्तर पर ठोस पैरवी की जाए। फतेहगढ़ पुलिस ने इस दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
प्रशासन की सराहना:
जनपद फतेहगढ़ पुलिस के इस सराहनीय कार्य की क्षेत्रीय स्तर पर प्रशंसा की जा रही है। इससे न केवल अपराधियों में भय का वातावरण बना है, बल्कि आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।
