कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 23 जुलाई 2025 जनपद के थाना सौरिख क्षेत्र में दर्ज एक बहुचर्चित आपराधिक मामले में आज न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) कन्नौज की अदालत ने थाना सौरिख में पंजीकृत मुकदमा संख्या 179/12 में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर ₹3,750 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
यह मामला IPC की धाराओं 323/34, 504, 506, 336/34, 436/34 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने, अपमानित करने, और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप थे।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के नाम:
1. सत्यपाल उर्फ जगवीर सिंह यादव
2. आलोक उर्फ भूरे पुत्र जगवीर सिंह
3. जगवीर सिंह यादव पुत्र प्यारे लाल
प्रकरण की विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में थाना सौरिख पुलिस, अभियोजन पक्ष, मॉनिटरिंग सेल तथा कोर्ट पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप यह निर्णय सुनाया गया। यह फैसला पुलिस व अभियोजन पक्ष की सक्रियता और गंभीर प्रयासों का परिणाम है, जिसने न्याय प्रक्रिया में आमजन की आस्था को और मजबूत किया है। कन्नौज पुलिस ने कहा कि वह भविष्य में भी ऐसे मामलों में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
