फर्रुखाबाद:पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश -आम जनता से साक्ष्य देने की अपील

(द दस्तक 24 न्यूज़), 22 जुलाई 2025 थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में 18 जुलाई को एक गंभीर आपराधिक मामले में वांछित अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। मृतक की पहचान मनू पुत्र स्व. लटूरी निवासी ग्राम पखना, थाना मेरापुर के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ द्वारा उप जिलाधिकारी सदर को भेजे गए पत्र के अनुसार, मनू एक संगीन मामले में आरोपी था, जिसमें बीएनएस की धारा 137(2)/65(2)/103(1) व पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं शामिल थीं।

घटना के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त मनू घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु डॉ. राममनोहर लोहिया जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मदाबाद थाने पर धारा 109(1) बीएनएस व शस्त्र अधिनियम की धाराओं में एक नया अभियोग भी पंजीकृत किया गया।

इस प्रकरण की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर को नामित किया गया है, जिन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास उक्त मुठभेड़ या घटनाक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी, मौखिक या लिखित साक्ष्य मौजूद है, तो वह 25 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक कार्यालय समय में प्रस्तुत होकर अपनी बात दर्ज करा सकते हैं। अवकाश के दिनों को छोड़कर ये अवसर उपलब्ध रहेगा।

प्रशासन की पहल

पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, कारागार प्रशासन, तहसील प्रशासन और जिला सूचना अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।मृतक के परिजनों को सूचना देने, पंचनामा, एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया कराने और चिकित्सकों के बयान दर्ज कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि यह सूचना ग्राम स्तर तक पहुँचे और लेखपाल के माध्यम से मृतक के परिजनों को तामील कराई जाए।

जनहित में अपील

प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनभागीदारी को आमंत्रित किया है और स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि साक्ष्य या जानकारी रखता है तो वह बेझिझक मजिस्ट्रेट जांच में भाग लेकर अपना पक्ष रख सकता है।